हरियाणा सरकार ने अप्रैल–मई 2025 में “Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961” में संशोधन करके एक नई सुविधा (Haryana Shamlat Land Ownership Scheme 2004) लागू की है: गाँवों में 31 मार्च 2004 से पहले ग्राम पंचायत (Shamlat Deh) की जमीन पर 500 वर्ग गज तक का मकान बना चुके व्यक्तियों को Collect rate × 1.5 (1.5 गुना दर) देने पर वह जमीन अपने नाम करवा सकेंगे

Haryana Shamlat Land Ownership Scheme 2004 – कौन फायदेमंद होगा?
- जो ग्रामीण 31 मार्च 2004 से पहले 500 sq yards (≈ 500 वर्ग गज) या उससे कम क्षेत्र में Shamlat land पर मकान बना चुके हैं।
- मकान स्थित जमीन तालाब, रास्ता, पुब्लिक उपयोग (जैसे फिरनी, बटेर आदि) के लिए आरक्षित नहीं होनी चाहिए
- Open space यानी खाली क्षेत्र, कुल निर्माण क्षेत्र का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए
- अगर मकान 2005 या उसके बाद बना है, तो यह सुविधा लागू नहीं होती।
Haryana Shamlat Land Ownership Scheme 2004 – कीमत और Payment Methods
- आवेदनकर्ता को 2004 में लागू collector rate का 1.5× (डेढ़ गुना) भुगतान करना होगा, जो minimum बाजार मूल्य के बराबर या उससे ऊपर होना चाहिए
- Optional विकल्प: वर्तमान collector rate का 50% (हालांकि आमतौर पर 1.5× rate पर ही टिका है)
- भुगतान lump sum या 20 वार्षिक किस्तों में किया जा सकता है, जिस पर 7% सरल ब्याज लगेगा
Haryana Shamlat Land Ownership Scheme 2004 – Application Process Steps
1) Documents तैयार करें
- Proof कि मकान 2004 से पहले बना था (Satelite photo, बुढ़ापे से पुराने-पेड़, पुराने राशन‑बिजली बिल आदि)।
- जमीन 500 sq yard से कम का होना चाहिए और public use area न होना चाहिए।
2) आवेदन ग्राम पंचायत में जमा करें
Gram Sabha में प्रस्ताव पास होने के बाद यह खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और उपायुक्त तक भेजा जाएगा, जो आगे पंचायत विभाग के महानिदेशक को भेजते हैं
उसके बाद एक form भरकर जो documents फार्म में मांगे गए उनको साथ लगा कर ग्रामपंचायत को जमा करवाने होंगे। (फॉर्म download करें नीचे important links section से)
3) मंजूरी मिलने के बाद विक्रय विलेख तैयार करें
Gram Panchayat द्वारा बेचने की स्वीकृति मिलने पर विक्रय विलेख (sale deed) तैयार होता है और तहसील कार्यालय में registration करवा लिया जाता है
4) Online portal और SOP जारी
विभाग ने SOP तैयार की है और online application portal भी जल्द launch होगा जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी
5) Time limit
Application को समयबद्ध रूप से जनवरी 2026 तक जमा करना होगा; यदि कोई genuine delay हुआ है, तो special exemption भी मिल सकती है
Haryana Shamlat Land Ownership Scheme 2004 – Key Conditions & Limitations
शर्त | Details |
---|---|
Build‑date cutoff | 31 March 2004 |
Max area | 500 sq yards (≈500 वर्ग गज) |
Open space limit | कुल क्षेत्र का ≤25% |
Public use land | तालाब, रास्ता, फिरनी आदि पर मकान नहीं होगा |
Payment | 2004 collector rate ×1.5 या वर्तमान rate ×50% |
Installments | 20 साल में भुगतान, 7% ब्याज |
Deadline | आवेदन जनवरी 2026 तक, delay exemption संभव |
Haryana Shamlat Land Ownership Scheme 2004 – Impact & Benefits
- Legal Ownership: ग्रामीणों को उनके घर की कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी, जिससे वर्षों पुराने disputes खत्म होंगे।
- Financial Relief: 1.5× rate पर जमीन मिलने से पंचायतों को राजस्व भी मिलेगा और ग्रामीणों को stable assets मिलेंगे।
- Development Boost: Panchayats इन राशि का उपयोग गांव की infrastructure, sanitation, शिक्षा में कर सकते हैं।
- Rural Stability: long‑term स्थायित्व और जमीन पर स्थायी अधिकार ग्रामीणों के आत्म‑सम्मान को बढ़ाएगा।
FAQs (Frequently Asked Questions)
Q1: Haryana Shamlat Land Ownership Scheme 2004 मे क्या मैं apply कर सकता हूँ अगर मकान 2004 के बाद बना था?
A: नहीं, cutoff date strictly 31 मार्च 2004 है। कोई भी मकान जो इसके बाद बना हो वह इस योजना में शामिल नहीं होगा।
Q2: क्या खुले क्षेत्र (open space) 50% हो सकता है?
A: नहीं, plan के मुताबिक open space अधिकतम 25% हो सकता है। इसके ज़्यादा open area मान्य नहीं होगा।
Q3: अगर मेरा मकान तालाब या public रास्ते पर है, क्या ले सकते हैं मालिकाना हक?
A: नहीं, public use land जैसे तालाब, फिरनी, सड़क आदि पर मकान वैध नहीं माना जाएगा।
Q4: कितनी रकम लगेगी? मैं किस विकल्प में भुगतान करूं?
A: एक option में 2004 collector rate × 1.5, दूसरा option वर्तमान collector rate × 50% रहेगा। आप immediate full payment कर सकते हैं या 20 साल की किस्तें चुन सकते हैं (7% ब्याज के साथ)।
Q5: आवेदन में देरी हो गई—क्या मैं still नहीं रह जाऊंगा?
A: सरकार ने special exemption provision रखा है—यदि genuine कारण है तो deadline extension मिल सकती है, लेकिन जो January 2026 के बाद बिना कारण देरी करेगा उसे benefit नहीं मिलेगा।
Conclusion – क्यों best है यह योजना
यह Haryana Shamlat Land Ownership Scheme 2004 गाँवों में रह रहे लंबे‑समय के कब्जाधारियों को legal अधिकार देती है। फैसले ने न केवल ग्रामीणों को स्थायित्व, सुरक्षा और सम्मान दिया, बल्कि पंचायतों को भी राजस्व मिलेगा कि जो गांव‑विकास में इस्तेमाल होगा।
यह योजना transparent, document‑based, और online system + SOP‑driven है, जिससे misuse कम है और ग्रामीणों को सीधे फायदा मिलेगा।
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